भोपाल। एमपी की राजधानी भोपाल में पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर भारत के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी को हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने आरोपी फैसल खान उर्फ फैजान 28 वर्ष को इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे केस खत्म होने तक हर महीने के पहले व चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में हाजिरी लगानी होगी. वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी. भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा।
हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने फैसल को 50 हजार रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दी है. ये भी शर्त रखी है कि उसे सुबह 10 से 12 बजे के बीच ही थाने पहुंचना होगा. बचाव पक्ष के वकील हाशिम खान ने बताया कि आदेश बिल्कुल उचित है. कुछ लोग बहकावे व नशे में ऐसा बोल देते हैं. ऐसा ऑर्डर जब कोर्ट देती है तो इसका प्रभाव जनता व अपराधियों पर पड़ता है।
गौरतलब है कि 17 मई 2024 को फैसल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर गिरफ्तार किया गया था. वह मिसरोद इलाके में पंचर की दुकान चलाता था. पुलिस पूछताछ में फैसल ने कहा था कि मैंने मजाक में ये शब्द कहे थे. जिसने वीडियो बनाया है वह मेरा दोस्त है. पता नहीं था कि वीडियो वायरल हो जाएगा. बजरंग दल के पदाधिकारी दिनेश यादव ने बताया था कि वीडियो को देखने के बाद आरोपी फैसल खान के पास पहुंचे थे. वहां उसने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की. इसके बाद आरोपी को पकड़कर मिसरोद पुलिस के हवाले किया. जहां पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था।