खण्डवा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपर जिला दंडाधिकारी श्री के.आर. बड़ोले के कोर्ट में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कहा है कि फर्म मे. होटल पैराडाइज टिटिया जोशी की गत दिनों जाँच की गई। मौके पर होटल संचालक एहतेशाम मिर्जा पिता मिर्जा कलीम बेग उपस्थित रहे। होटल में उपयोग होने वाले गेहूं का आटा एवं पनीर का नमूना लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। जाँच के दौरान गेहूं का आटा मानक स्तर का एवं पनीर खाद्य सामग्री अमानक स्तर की प्राप्त हुई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जाँच प्रतिवेदन अपर जिला दंडाधिकारी श्री बड़ोले के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले में जांच प्रतिवेदन के आधार पर सुनवाई की। होटल संचालक से जवाब लिया। खाद्य प्रतिष्ठान का संचालन करने में निर्धारित मानकों का ध्यान न रखने पर खाद्य अधिनियम के तहत अपर दंडाधिकारी श्री बड़ोले ने 75 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वसूली का आदेश जारी किया। शास्ति के संदत्त न होने तक अनावेदक का खाद्य रजिस्ट्रेशन निलंबित रहेगा।