खंडवा। अदालत ने एक अनोखे मामले बड़ा फैसला दिया है। इसमें बैंक आफ इंडिया के दो अधिकारियों और पॉलिटेक्निक कॉलेज के दो वरिष्ठ अधिकारी समेत सात लोगों पर धोखाधड़ी, कूटरचना, फर्जी दस्तावेज और मिलीभगत जैसी बड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज करने का संज्ञान लिया है। इन पर कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है।
दरअसल, खंडवा के व्यापारी वीरेंद्र अग्रवाल ने बैंक ऑफ़ इंडिया से वेयरहाउस बनाने और व्यापार करने के लिए लगभग चार करोड़ रुपए का ऋण लिया था। इसके एवज में वेयरहाउस और एक मकान को बंधक रखा था। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन जैनी के मुताबिक वे व्यवस्था में लगे ही थे, कि बैंक के अफसर ने गबन कर, राजू भाटिया उर्फ वीर सिंह को खरीददार भी बना लिया। इस संपत्ति को कम वैल्यू आंककर इन सात लोगों ने सारे दस्तावेज कलेक्टर जिला पंजीयक और अन्य जगह दे दिए।
सांठगांठ का आरोप –
बाद में यह सब फर्जी साबित हुए और फैसला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहन डाबर ने बैंक के दो अधिकारी अभिनीत तिवारी और तत्कालीन ब्रांच मैनेजर राहुल तिवारी के अलावा खरीददार जनरल वीरसिंह उर्फ राजू भाटिया के अलावा बैंक के वैल्यूअर इंजीनियर अश्विन बाहेती और प्रमाण पत्र देने वाले पॉलिटेक्निक के प्राचार्य अपूर्व साकल्ले, ड्रॉप्समेन बी डी सनखेरे के अलावा ठेकेदार दीपेश राठौर पर कई धाराओं में मामला दर्ज करने का संज्ञान लिया है।
ऐसे फंसे वेल्युअर ?
इसमें बड़ी भूमिका बैंक के वेलवर अश्विन बाहेती की भी है। कागज पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2013 में 3 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक वैल्यू और गाइड लाइन 2 करोड़ 95 लाख बताई गई थी। इसी वैल्यूवर ने 2021 में इसी संपत्ति की गाइडलाइन एक करोड़ 43 लाख रुपए बता दी। जबकि 8 साल में किसी भी संपत्ति की कीमत बढऩा स्वाभाविक है।
इन पर मामले !
अदालत ने इसीलिए इन सबको दोषी मानते हुए धोखाधड़ी फर्जी दस्तावेज और मिलीभगत जैसी बड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज करने का संज्ञान लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन जैनी के मुताबिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खंडवा मोहन डाबर ने फैसले के अंत में लिखा है कि दस्तावेजों के आकलन से प्रथम दृष्टया आरोपी गण के विरुद्ध धारा 420 /34, 418, 465 /34, 468/34,471/34 भारतीय दंड संहिता 1860 एवं जरनल वीर सिंह उर्फ राजू भाटिया के विरुद्ध धारा 420 /34 , 465/34 468/34 एवं 471/34 भारतीय दंड संहिता 1860 का अपराध एवं आरोपी राहुल तिवारी के विरुद्ध धारा 420/ 34, 418 भारतीय दंड संहिता 1860 एवं आरोपी अश्विन बाहेती के विरुद्ध 420/ 34, 418 एवं आरोपी दीपेश राठौर के विरुद्ध धारा 465/ 34, 468 /34 एवं 471 /34 एपी साकल्ले के विरुद्ध धारा 465/ 34 ,468 /34 एवं 471/34 भारतीय दंड संहिता 1860 एवं आरोपी बीड़ी सनखेरे के विरुद्ध धारा 465 /34 ,468 /34, 471/34 के तहत संज्ञान लिया गया है।
वीरेंद्र अग्रवाल के मुताबिक,उन्होंने इस मामले में लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें पुलिस अधीक्षक,जिला पंजीयक, ग्रामीणजन आरआई पटवारी और संबंधित अधिकारी कर्मचारी ने इस मामले में उन्हें महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इसके बाद वास्तविकता सामने आई और इन धोखाधड़ी करने वालों पर मामला संज्ञान में लिया गया है।
4 करोड़ का वैल्यू में अंतर
अधिवक्ता रंजन जैनी ने मीडिया को दस्तावेज पेश करते हुए बताया कि कलेक्टर कोर्ट ने जिस संपत्ति की वैल्यू 6 करोड़ 15 लख रुपए बताई थी। इस बैंक ने सिर्फ डेढ़ करोड़ रुपए में धोखाधड़ी कर सांठगांठ के तहत बेच दिया। सारे कागज और दस्तावेज भी बड़े अधिकारियों और ठेकेदारों से बनवा लिए। जो, अदालत में फर्जी साबित हुए हैं।