भोपाल। एमपी में मोहन सरकार ने अवैध कालोनी काटने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का मन बना लिया है. अब अवैध कालोनी काटने वालों के खिलाफ NSA के तहत कार्यवाही की जाएगी. जबकि पिछली सरकार में अवैध कालोनियों को वैध करने की घोषणा की गई थी. अब इन्हे वैध करने के बजाए नया कानून लाकर सख्ती की जाएगी।
अधिकारिक सूत्रों की माने तो कालोनाइजर के खिलाफ NSA की कार्यवाही तक मामला नहीं रुकेगा, जिसे क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनेगी वहां के तहसीलदार व नगर निगम के जोनल अधिकारी से लेकर पटवारी पर सीधे कार्रवाई होगी. नए कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. नगरीय प्रशासन मंत्रालय के प्रमुख सचिव को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में सरकारी रिकॉर्ड में अवैध कॉलोनियों की संख्या 576 थी. पिछली शिवराज सरकार ने 2016 के पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा भी की थी. जिसके चलते 320 कॉलोनियों को वैध भी किया गया. इसके बाद पिछले साल शिवराज सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक बनी सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी लेकिन यह आदेश अमल में नहीं आ पाया. ऐसे में अभी तक 256 कॉलोनियों पर FIR हो चुकी है. अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में अवैध कॉलोनाइजर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है. उस पर एफआईआर के निर्देश हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस चि_ी देकर छोड़ देती है. नए कानून पर चर्चा हुई है. मंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं जल्द ही इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा।